Up Panchayat Chunav - नई आरक्षण सूची को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, चुनाव में लग गया ग्रहण । Gupshup News
लखनऊ (Gupshup News Desk) - पंचायत चुनाव की नई आरक्षण लिस्ट (Panchayat Chunav Arakshan List 2021) आते ही उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लखनऊ हाई कोर्ट के एडवोकेट अमित कुमार सिंह भदौरिया के क्लाइंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, इसमें लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
नमस्कार, आदाब मैं हूं अवनीश कुमार मिश्रा
पंचायत चुनाव में काफ़ी दिनो से ग्रहण लगा है। 2020 में ही हो जाने वाले से चुनाव में कोरोना ग्रहण बना फिर हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट।
2 मार्च को जारी आरक्षण सूची के मामले में सुनाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये निर्णय लिया कि पंचायत चुनाव 1997 के आधार पर नहीं बल्कि 2015 के आधार पर करना चाहिए और इसका आदेश उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को दिया। जिसे योगी सरकार ने स्वीकार कर लिया।
यही नहीं नई आरक्षण सूची की अंतिम लिस्ट 27 मार्च तक प्रकाशित करने और 25 मई तक चुनाव सम्पन्न कराने को कहा था।
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चुनाव आयोग द्वारा 20 मार्च को आरक्षण लिस्ट जारी किया गया जिसके बाद लखनऊ हाई कोर्ट के वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कर दी, इसमें लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
अमित कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हो रहा है हनन।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाने से चुनाव लडने की सोच रहे दावेदार असमंजस की स्थिति में आ गए हैं।
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